अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

भास्कर न्यूज़ संवाददाता

08 मार्च 2025

हरदोई।
आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला जी सचिव/अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप जी के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति सदर सचिव/तहसीलदार सचिन्द्र कुमार शुक्ला जी के निर्देशन मे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला महिला चिकित्सालय (स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय )हरदोई मे किया गया। जिसकी अध्यक्षता सी. एम. एस. सुबोध कुमार द्वारा कि गई। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न विषय हेल्प लाइन 1090 का उपयोग करने की जानकारी दी गई। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को पॉश एक्ट के नाम से जाना जाता है. यह अधिनियम, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम निजी और सरकारी दोनों तरह के संगठनों पर लागू होता है. सभी संगठनों को अपने कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए एक समिति बनानी होगी. पीएलवी अमित कुमार सिंह द्वारा यह जानकारी दी गई कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिला अगर अपनी शिकायत करती तो उसकी समस्त जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए, ऑफ़िस में बनी इंटरनल कमेटी या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आंतरिक कमेटी को 10 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट कंपनी को देनी होती है। दोषी पाए जाने पर कंपनी आरोपी को सज़ा देती है। अगर पीड़ित महिला अपनी शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति शिकायत कर सकता है। कार्यक्रम मे अधिक संख्या मे महिलाएं उपस्थित रही।

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