रणवीर सिंह कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे:’कंतारा विवाद’ को लेकर प्राइवेट कंप्लेंट और दर्ज FIR रद्द करने की मांग की

भास्कर न्यूज़ एजेंसी –

वोलिवुड  संवाददाता -शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक थी। उनके अनुसार, बयान में देवी चामुंडी को ‘फीमेल घोस्ट’ कहा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।मेथल ने पहले 3 दिसंबर 2025 को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। उस समय FIR दर्ज नहीं हुई। बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर को भी आवेदन दिया।

रणवीर की लीगल टीम कोर्ट में पेश हुई

रणवीर सिंह की लीगल टीम सोमवार को कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच के सामने हुई। वकील ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने फिल्म और एक्टर की तारीफ की थी और बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने खिलाफ बेंगलुरु में फाइल की गई प्राइवेट कंप्लेंट और FIR को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 से जुड़ी टिप्पणी से संबंधित है।यह पिटीशन कर्नाटक हाई कोर्ट में फाइल की गई। इसमें शहर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित शिकायत को चुनौती दी गई और बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR पर सवाल उठाए गए। इस मामले में पुलिस और शिकायतकर्ता एडवोकेट प्रशांत मेथल को केस में रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है।
बता दें कि विवाद की शुरुआत पिछले साल गोवा में हुई थी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) की क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 को लेकर ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ की। इवेंट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म थिएटर में देखी। ऋषभ की परफॉर्मेंस शानदार थी, खासकर वह सीन जब एक महिला आत्मा शरीर में प्रवेश करती है।

शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक थी। उनके अनुसार, बयान में देवी चामुंडी को ‘फीमेल घोस्ट’ कहा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।मेथल ने पहले 3 दिसंबर 2025 को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। उस समय FIR दर्ज नहीं हुई। बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर को भी आवेदन दिया।

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