:फर्रूखाबाद DM का नया आदेश, एक्सीडेंट होने पर निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस’

भास्कर न्यूज़ एजेंसी –

फर्रुखाबाद संवाददाता- राष्ट्रीय राजमार्ग पर मृतकों की संख्या स्थिर रही है, जबकि राज्य मार्ग पर इसमें कमी आई है। हालांकि, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग और अन्य मार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। जनपद की सीमा के भीतर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है।बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को देखते हुए, जिलाधिकारी ने पुलिस और परिवहन विभाग को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-19 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एआरटीओ ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह में जनपद फर्रुखाबाद में 42 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पिछले वर्ष जनवरी माह में 24 सड़क दुर्घटनाओं में 17 व्यक्तियों की जान गई थी।

फर्रुखाबाद में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई और दुर्घटना होने पर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

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