July 16, 2026
Bhaskar News Agency
अलीगढउत्तर प्रदेश

अलीगढ़ में 5 व्यक्तियों को एक साथ खड़े देखते ही होगी कार्रवाई

भास्कर न्यूज़ एजेंसी(अलीगढ)

अलीगढ़ में आगामी चुनाव, त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। बीएनएस लागू होने के बाद धारा 144 का प्रावधान खत्म हो गया है और उसका स्थान धारा 163 ने ले लिया है। जिसके बाद अधिकारियों ने 31 दिसंबर तक यह व्यवस्था लागू कर दी है।

एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के तहत 23 नवंबर को मतगणना, 24 नवंबर को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसंबर को चौ. चरण सिंह का जन्मदिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमिस-डे के त्योहार मनाये जाते हैं। इसके साथ कई परीक्षाएं भी हैं। जिसके लिए यह व्यवस्था की गई है।

 अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर होगी कार्रवाई

एडीएम सिटी ने बताया कि धारा 163 के दौरान किसी तरह के अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही अगर कोई हर्ष फायरिंग करता है, तो तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसी मैरिज या बैंकट हॉल में शादी समारोह के दौरान ऐसा होता है तो संचालक इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे 

Related posts

गरीब ने दुर्घटना में गवाये दोनों पैर किंतु हर तरह की आर्थिक सहायता के लिए आज तक बना हुआ है मोहताज

admin

श्रद्धालुओं को वितरित की हनुमान चालीसा पुस्तकें व फल

admin

करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

admin

Leave a Comment