बाढ़ में जमा हुई सिल्ट को हटाने के ले प्रभावितों को सहायता दिलायी जाये। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में समय व गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाये। शिकायतकर्ता से संपर्क अवश्य किया जाये।शिकायत आख्या स्पष्ट व विस्तृत बनाई जाये। शिकायत आख्या पर शिकायतकर्ता के साथ फोटो अवश्य संलग्न की जाये। जिलाधिकारी ने कई कानून गो व लेखपाल को उनकी ख़राब निस्तारण आख्या दिखाकर दिखाकर कड़ी फटकार लगायी तथा भविष्य में सुधार करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी भूमिका व दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाह लेखपाल अपनी कार्यशैली में सुधार कर लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि समस्त सूचनाओं के लिए एक प्रारूप बनाया गया है जिस पर प्रतिमाह सूचना प्राप्त की जाये।जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि प्रत्येक कार्य में समय सीमा का पूरा ध्यान रखें। उप जिलाधिकारी राकेश सिंह ने निर्विवाद वरासत, पैमाइश के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर सभी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
रसखान प्रेक्षागृह में राजस्व विभाग की कार्यशाला का हुआ आयोजन
7
हरदोई ( लक्ष्मीकान्त पाठक)आज रसखान प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में संवाद के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्विवाद वरासत का कोई भी प्रकरण लंबित न रखा जाये। लेखपाल व कानून गो समय सीमा का पूरा ध्यान रखें। मात्र साक्ष्य न होने व मृत्यु प्रमाण पत्र न होने पर आवेदन निरस्त न किया जाये। पैमाइश के मामले में मौके पर जाकर गाटे के क्षेत्रफल का मिलान खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से कर ले। धारा 24 की पैमाइश में नोटिस भेजते समय विशेष सतर्कता रखें। नोटिस को सही तरीके से तामील कराएं। पैमाइश में गाटा का क्षेत्रफल पूरा करने में यदि पड़ोस के गाटे से क्षेत्रफल पूरा किया जाये तो इसका उल्लेख सीमांकन आख्या में अवश्य किया जाये। सीमांकन की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये। असंक्रमणीय को संक्रमणीय भूमिधर बनाने में विशेष ध्यान रखा जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि भूमिधर का भूमि पर कब्ज़ा हो। कुर्रा बटवारा में सभी भूमिधरों के बीच न्यायसंगत बटवारा किया जाये। नजरी नक़्शे में भू चिन्हो को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। सड़क या चकरोड को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। शिकायत निस्तारण में लेखपाल द्वारा लगायी गयी आख्या की कानून गो अच्छी तरह से जाँच की जाये। जाँच सभी पक्षो के सामने की जाये। धारा 67 के मामले में लेखपाल द्वारा तत्काल तहसीलदार या उप जिलाधिकारी को दी जाये। कृषि भूमि पट्टा आवंटन में नियमों का ध्यान रखते हुए पात्रों को लाभान्वित किया जाये। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में मृतक के परिवारों को सहायता राशि देने में देरी न की जाये। दैवीय आपदा में नियमानुसार पात्रों को अधिकतम लाभ दिलाया जाये। घायल पशुओं का इलाज पशुपालन विभाग से कराया जाये। नियमानुसार मृतक पशुओं का परिवार को मुआवजा दिलाया जाये।