भास्कर न्यूज़ एजेंसी –
कासगंज संवाददाता –
कासगंज जिले में होली पर्व के अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने 4 मार्च, 2026 को शाम 5 बजे तक जनपद की सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, कासगंज जनपद की सभी फुटकर आबकारी दुकानें, जिनमें देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें शामिल हैं, ये सारी दुकाने बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, सभी थोक अनुज्ञापनों से मादक पदार्थों की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
यह आदेश सभी जिलों के अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
