भास्कर न्यूज़ एजेंसी
फर्रुखाबाद। विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण, नियम विरुद्ध गेस्ट हाउस संचालन एवं अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध अभियान जारी
उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माणों एवं अन्य नियम विरुद्ध गतिविधियों के विरुद्ध सतत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध निर्माणों का चिन्हीकरण किया जा रहा है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत कुछ गेस्ट हाउसों का निर्माण एवं संचालन सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किया गया है अथवा किया जा रहा है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इस संबंध में अब तक 09 गेस्ट हाउसों को चिन्हित करते हुए संबंधित संचालकों को अधिनियम के तहत नोटिस निर्गत किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त ऐसे गेस्ट हाउस भी चिन्हित किए गए हैं, जिनके द्वारा पूर्व में मानचित्र स्वीकृत तो कराया गया है, किंतु स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि उनका संचालन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया जा रहा है। यह स्थिति भी नियमों के विरुद्ध पाई गई है। ऐसे 09 गेस्ट हाउसों को चिन्हित कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अभियान के अंतर्गत विनियमित क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 09 अवैध प्लाटिंगकर्ताओं को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं।
संबंधित प्रकरणों में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा भूमि विकास कार्य निर्धारित नियमों एवं स्वीकृतियों के बिना किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
