October 27, 2026
Bhaskar News Agency
उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति फेज-5 विषय पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मिशन शक्ति फेज-5 विषय पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
हरदोई (लक्ष्मीकांत पाठक)आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश के क्रम में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज कुमार सिंह के संरक्षण में मिशन शक्ति फेज-5 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वेणी माधव विद्या पीठ इंटर कॉलेज, हरदोई में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। अपर जिला जज द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को सशक्त होने के लिए पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है चाहे वह लड़का हो या लड़की । लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए दोनों को एक समान रूप से समाज में अधिकार मिलना चाहिए। तत्पश्चात अपर जिला जज द्वारा घरेलू हिंसा उत्पीडन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया है जिसके अन्तर्गत यदि कोई पुरुष किसी महिला की गरिमा का उल्घंन करता है, मानसिक रुप से परेशान करना, जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना या अश्लील विडियो सामग्री देखने के लिये मजबूर करना या दहेज के नाम पर प्रताड़ित करता है। ऐसी पीड़ित महिला भारतीय दण्ड सहिंता के तहत क्रिमिनल याचिका दायर कर सकती हैं इसमे प्रतिवादी को सजा भी हो सकती है। महिलाओ को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 ,दहेज निषेध, भरण-पोषण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा कहा कि घरों मे छोटी-छोटी बातो को लेकर बहूओं पर ताने मारने वाली भाषा के इस्तेमाल से बचें और नई नवेली बहुओं से व्यवहारिक भाषा में बातचीत करें ताकि घरों में होने वाली हिंसा से बचा जा सके। उन्होने लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 तथा भ्रूण हत्या के विषय मे तथा निशुल्क कानूनी सहायता के लिए 15100 टोल फ्री नंबर के बारे में बालिकाओं को जानकारी प्रदान की गई शिविर में नायब तहसीलदार अनुपम तिवारी जी के द्वारा बालिकाओं को सरकार के द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई और बताया कि बालिकाओं को शिक्षा के महत्व को बताते हुए की शिक्षा के द्वारा ही बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल पवन गुप्ता के द्वारा बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की शिविर में प्रधानाचार्या गीता शुक्ला, प्रवक्ता अलका सक्सेना, लिपिक अभिषेक अवस्थी एवं पीएलबी कीर्ति कश्यप, श्यामू सिंह व छात्राएं अधिक संख्या में उपस्थित रही।

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