भास्कर न्यूज़ एजेंसी(कानपुर)
कानपुर देहात की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने केडीए वीसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कानपुर पुलिस कमिश्नर को इसे तामील करने और केडीए वीसी को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया गया है।
साकेत नगर की एक जमीन पर कब्जा नहीं दिलाने पर कोर्ट ने सख्ती से यह आदेश दिया है। की बार-बार आदेश के बाद भी केडीए जमीन पर कब्जा नहीं दिला पा रहा है।
केडीए दस्ता बुलडोजर लेकर वहा पहुंचा, लेकिन औपचारिता करके उसे लौटा
जवाहर विद्या समिति के अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि निराला नगर पराग दूध डेयरी के सामने प्राइम लोकेशन जूही कला में जवाहर विद्या समिति को 19 जनवरी 1984 को 5138.67 वर्गमीटर का एक भूखंड आवंटित किया गया था।
प्लॉट पर कब्जा न मिलने पर जवाहर विद्या समिति जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चला गया था। इसलिए कोर्ट इस जमीन पर कब्जा दिलाने का पूर्व में भी दो बार आदेश कर चुके है। लेकिन केडीए प्रवर्तन विभाग के अफसर सत शुक्ला दो बार दस्तावेज लेकर मौके पर तो गए लेकिन औपचारिकता करके लौट आए है इसके बाद अब फिर से जवाहर विद्या समिति की ओर से आवंटित भूखंड को लेकर हुए विवाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दाखिल परिवाद संख्या 1222/2002 पर सख्ती से आदेश दिया गया है। आयोग ने केडीए वीसी के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी कर आदेश दिया है। की इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर को वारंट तामील करने के साथ ही केडीए वीसी को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया जाएगा ।