हरदोई। अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर नाराज़ कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक शाहाबाद को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश पारित किया है। हरदोई के सिविल जज (सीडि) एफटीसी विवेक चौधरी ने नोटिस जारी कर कोतवाल शाहाबाद को कोर्ट में तलब किया है। मुकदमा संख्या 279/2019 सरकार बनाम योगेन्द्र कुमार मिश्रा अन्तर्गत धारा 279,337/338 भारतीय दण्ड संहिता थाना शाहाबाद के मामले में प्रगति आंख्या मांगी गयी।कई पेशी निकलने के बाद भी जब प्रगति आंख्या नहीं पहुंचने पर कोर्ट सख्ती दिखाते हुए कोतवाल शाहाबाद को नोटिस जारी कर 26मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।इसी के साथ मुकदमा संख्या 110/2025 इदरीस बनाम मोहित अन्तर्गत धारा 173(4)बीएनएसएस में जांच आहूत की गयी लेकिन कोतवाल ने इस मामले में भी जांच आंख्या प्रेषित नहीं की इस मामले में भी अदालत ने अगले 10दिन में जांच आंख्या तलब की है।
अदालत के आदेश के अनुपालन में हीलाहवाली करने पर कोर्ट हुआ सख्त,कोतवाल शाहाबाद को कोर्ट में किया तलब
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